पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता में रहने के दौरान एक राजनयिक केबल को सार्वजनिक करके देश के आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने का दोषी पाते हुए 10 साल जेल की सजा सुनाई। इमरान खान के वकील शोएब शाहीन ने एक टेक्स्ट संदेश में कहा, एक विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत मुहम्मद जुल्करनैन ने मंगलवार को आदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि उनके पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को भी इसी मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी।
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सिफर मामले में इमरान खान पर पाकिस्तान की गुप्त सूचनाओं को राजनीतिक उपलब्धियों और निजी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करने का आरोप है। खान ने 27 मार्च, 2022 को एक सार्वजनिक रैली में लहराया था और अमेरिका का नाम लेते हुए दावा किया था कि उनकी सरकार गिराने की साजिश का एक अंतरराष्ट्रीय सबूत था। खान और क़ुरैशी दोनों को पहली बार अक्टूबर में मामले में शामिल किया गया था और उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने जेल मुकदमे के लिए सरकार की अधिसूचना को “गलत” करार दिया था और पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया था। पूर्व पाक पीएम ने कहा था कि मुकदमा किसी मजाक से कम नहीं था क्योंकि अभियोजन और बचाव दल दोनों सरकार के थे।
سائفر کیس پر عمران خان کا پیغام:
میرے پاکستانیو! آپ سب نے یقیناً اب تک میرے وکلا سے سن لیا ہوگا کہ کس طرح آئینی تقاضوں اور قانونی ضابطوں کو روندتے ہوئے سائفر سمیت دیگر جھوٹے کیسز کا ٹرائل مکمل کیا جارہا ہے۔
یاد رکھیں کہ سائفر وہ کیس ہے جس کو دو دفعہ اسلام آباد ہایئکورٹ کالعدم…