Breaking News

ट्रिपल मर्डर केस के दोषी को मौत की सजा, केरल की अदालत ने सुनाया फैसला

केरल की एक अदालत ने बुधवार को तिहरे हत्याकांड में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) बिंदू पीए ने संवाददाताओं को बताया कि अतिरिक्त जिला अदालत (महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अत्याचार और यौन हिंसा के मामलों के लिए) ने उस व्यक्ति को उसके सबसे बड़े भाई की 33 वर्षीय बेटी की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई। एसपीपी ने कहा कि महिला को धारदार हथियार से 35 बार काटा गया, जो अपराध की क्रूरता का संकेत देता है।

इसे भी पढ़ें: श्रीराम के अयोध्या में आते ही बरसों पुराने मुद्दे सुलझने लगे हैं, Gyanvapi के दरवाजे भक्तों के लिए खुलने लगे हैं

अभियोजक ने कहा कि अदालत ने उस व्यक्ति को उसके सबसे बड़े भाई और भाभी की प्रत्येक हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई। एसपीपी ने कहा कि इसके अलावा, अदालत ने हत्या के प्रयास, घर में अतिक्रमण और गंभीर चोटें पहुंचाने सहित विभिन्न अपराधों के लिए आरोपी को कुल 46 साल की सजा सुनाई और उस पर 4.16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजक ने कहा कि अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपी को पहले सजा काटनी होगी और फिर आजीवन कारावास की सजा काटनी होगी। मौजूदा मामले में, सजा शब्द हत्या के अलावा अन्य अपराधों के लिए आरोपी को दी गई सजा है। उन्होंने कहा, ”मौत की सजा की पुष्टि केरल उच्च न्यायालय को करनी होगी।

इसे भी पढ़ें: ज्ञानवापी केस में हाई कोर्ट से भी आ गया बड़ा फैसला, वजूखाना के सर्वेक्षण मामले में अंजुमन इंतेजामिया कमिटी को नोटिस

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 2018 में संपत्ति विवाद के कारण हुई थी। एसपीपी ने कहा कि मामला अतिरिक्त जिला न्यायालय (महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अत्याचार और यौन हिंसा के मामलों के लिए) के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था क्योंकि आरोपी ने 33 वर्षीय पीड़िता के एक नाबालिग बेटे को मारने का प्रयास किया था। 

Loading

Back
Messenger