Breaking News

MS Dhoni’s contempt plea: अवमानना ​​याचिका पर SC ने पूर्व आईपीएस अधिकारी की सजा पर रोक बढ़ाई, 15 दिसंबर को पाया गया था दोषी

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी द्वारा दायर अदालत की अवमानना ​​के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को दी गई 15 दिन की साधारण कारावास की सजा पर अंतरिम रोक बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मामले को 3 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। पीठ ने गुरुवार को कहा कि अगले आदेश तक अंतरिम आदेश जारी रहेगा। उच्च न्यायालय ने पिछले साल 15 दिसंबर को कुमार को आपराधिक अवमानना ​​​​का दोषी पाया था और उन्हें 15 दिनों के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी।

इसे भी पढ़ें: Kejriwal का PA तोते की तरह बोलेगा, सारे राज खोलेगा! LG सक्सेना ने कैसे पकड़ी सबसे कमजोर नस

अपनी अवमानना ​​याचिका में, धोनी ने ₹100 करोड़ के मानहानि मुकदमे के जवाब में दायर एक लिखित बयान में न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए कुमार को सजा देने की मांग की थी। धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग सट्टेबाजी घोटाले में अपना नाम आने पर पूर्व पुलिस अधिकारी के खिलाफ 2014 में अदालत का रुख किया था। अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा था कि कुमार ने जानबूझकर इस अदालत और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को बदनाम करने और कम करने का प्रयास किया था। यह स्थापित किया गया था कि किसी पक्ष द्वारा अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया हलफनामा या दलील प्रकाशन का एक कार्य था।

इसे भी पढ़ें: संजय सिंह को नहीं मिली केजरीवाल से मिलने की इजाजत, पूछा- तिहाड़ जेल है या हिटलर का गैस चैंबर?

उच्च न्यायालय ने कहा था कि कुमार ने अपने विशिष्ट शब्दों से इस अदालत के साथ-साथ शीर्ष अदालत की गरिमा और महिमा को बदनाम करने और कमजोर करने के इरादे से न्यायपालिका पर अशोभनीय हमला किया था। इसने कहा था कि जब अंतरिम आदेश देने के लिए अदालत के खिलाफ एक सामान्य बयान दिया गया था, जिसमें आदेश को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया गया था, तो यह उचित टिप्पणी नहीं थी। 

Loading

Back
Messenger