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Delhi excise policy case: अभी तिहाड़ में रहेंगे CM केजरीवाल, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

दिल्ली की एक अदालत ने अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित धन शोधन मामले में सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत द्वारा उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजने के कुछ घंटों बाद 1 अप्रैल को दोपहर में उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। इससे पहले दिन में, मामले में सह-आरोपी, बीआरएस नेता के कविता की हिरासत भी 23 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी।

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प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, ने पहले विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की राउज़ एवेन्यू अदालत को बताया था कि वह “पूरी तरह से असहयोगी, टालमटोल करने वाले थे, पूछताछ के दौरान उन्होंने भ्रामक जवाब दिए। अपने पहले के रिमांड आवेदन में ईडी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव के बाद प्राप्त रिश्वत का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनावों के लिए आप के अभियान को वित्तपोषित करने के लिए किया गया था। एजेंसी ने केजरीवाल को कथित घोटाले का “किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता कहा।

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ईडी ने गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल सहित चार सेलफोन जब्त किए थे। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपना आईफोन बंद कर दिया है और उसका पासवर्ड अपने पूछताछकर्ताओं के साथ साझा नहीं किया है। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, केजरीवाल ने कहा कि अगर ईडी को उनके फोन डेटा और चैट तक पहुंच मिलेगी तो उन्हें आप की चुनाव रणनीति और चुनाव पूर्व गठबंधनों का विवरण मिल जाएगा। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सोमवार को ईडी को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने ईडी से जवाब मांगा और मामले को 29 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

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