Breaking News
-
Please LIKE and FOLLOW बलिया LIVE on FACEBOOK page https://www.facebook.com/BalliaLIVE आशीष दूबे, बलिया रसड़ा-नगरा मार्ग…
-
जैसे-जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक हवा हर गुजरते…
-
कर्मचारियों से हफ्ते के सातों दिन 90 घंटा कार्य सप्ताह के बारे में एलएंडटी के…
-
बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में वेटलैंड्स के संरक्षण का मुद्दा अपने आप उठाया और…
-
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट मीडिया में लीक होने के बाद शनिवार को…
-
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हमरे पट्टन में प्रादेशिक सेना शिविर पर ग्रेनेड हमले को 24 घंटे…
-
अहमदाबाद में एक नौ महीने के बच्चे को ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) से संक्रमित पाया गया…
-
युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद से लगातार बेहतरीन…
-
दिल्ली पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड दस्तावेज मामले में शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप)…
-
उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि कर्नाटक के लोगों ने कांग्रेस को पांच…
वाशिंगटन । अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन चुनावी वर्ष में एक व्यापक कदम उठा रहे हैं जिससे अब तक बिना किसी वैध स्थिति के देश में रह रहे लाखों अप्रवासियों को राहत मिल सकती है और उनको अमेरिकी नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। इस कदम को महीने की शुरुआत में सीमा पर उनके द्वारा अपनायी गई आक्रामक नीति को संतुलित करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। उनके आक्रामक रुख ने कई डेमोक्रेटिक सांसदों को नाराज कर दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने मंगलवार को घोषणा की कि बाइडन प्रशासन आने वाले महीनों में कानूनी स्थिति के बिना रह रहे अमेरिकी नागरिकों के कुछ जीवनसाथियों को स्थायी निवास और अंततः नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देगा।
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, इस कदम से पांच लाख से अधिक अप्रवासी लाभान्वित हो सकते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए, एक अप्रवासी सोमवार को पूरी हुई अवधि तक कम से कम 10 वर्षों से अमेरिका में रह रहा हो तथा उसका किसी अमेरिकी नागरिक से विवाह होना चाहिए। यदि किसी अर्हता प्राप्त अप्रवासी का आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो उसके पास ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए तीन वर्ष का समय होगा, तथा उसे अस्थायी कार्य परमिट प्राप्त होगा और इस बीच उसे निर्वासन से सुरक्षा मिलेगी।
नाम न बताने की शर्त पर प्रस्ताव के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देने वाले वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, लगभग 50,000 गैर-नागरिक बच्चे, जिनके माता-पिता में से एक अमेरिकी नागरिक हैं, भी संभावित रूप से इसी प्रक्रिया के लिए पात्र हो सकते हैं। इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि दंपति को कितने समय तक विवाहित रहना चाहिए, और सोमवार के बाद कोई भी पात्र नहीं होगा। अधिकारियों के अनुसार, इसका मतलब यह है कि 17 जून 2024 के बाद किसी भी समय 10 साल की अवधि तक पहुंचने वाले अप्रवासी इस कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं होंगे। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि उनका अनुमान है कि गर्मियों के अंत तक आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तथा आवेदन शुल्क अभी निर्धारित नहीं किया गया है।