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Kolkata Rape Murder Case से घबराई ममता अब अपनी ही पुलिस को CBI से डराने लगी, बंगाल केंद्रीय एजेंसी को दी सामान्य सहमति वापस लेने वाले राज्यों में शामिल

विपक्ष शासित राज्यों में साीबीआई-ईडी जैसी सेंट्रल जांच एजेंसियों की एंट्री और एक्शन पर सवाल उठते रहे हैं। विपक्षी दलों की तरफ से ये आरोप भी लगाए जाते रहे हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बनाया जाता है। यहां तक की कई राज्यों में सामान्य सहमति हटाते हुए उनकी एंट्री तक बैन कर दी। ऐसे ही कुछ चुनिंदा राज्यों में पश्चिम बंगाल भी शामिल है। लेकिन पश्चिम बंगाल में घटित एक शर्मनाक घटना ने ममता सरकार को अपने ही राज्य की पुलिस को सीबीआई की धमकी देने पर मजबूर कर दिया है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में ममता बनर्जी ने पुलिस को कड़ी चेतावनी दी कि रविवार तक पुलिस ने नहीं किया खुलासा तो वह मामले को सीबीआई को सौंप देंगी।

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कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या पर विरोध प्रदर्शन के बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को पुलिस को कड़ी चेतावनी दी कि अगर ऐसा हुआ तो मामला सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। पुलिस रविवार, 18 अगस्त तक मामले को सुलझाने में असमर्थ है। घटना को बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाला बताते हुए बनर्जी ने कहा कि पीड़ित के माता-पिता ने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी के अलावा, एक अंदरूनी सूत्र भी अपराध में शामिल था। उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस से कहा है कि अगर किसी के खिलाफ ऐसा कोई संदेह है – पीड़िता के दोस्त और अन्य तो उनसे पूछताछ की जानी चाहिए।

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हमने मामले की जांच के लिए डॉग स्क्वाड, वीडियो विभाग और फोरेंसिक विभाग को तैनात किया है। अगर कोलकाता पुलिस रविवार तक मामले को सुलझाने में असमर्थ रहती है, तो हम इसे सीबीआई को स्थानांतरित कर देंगे। यह बेहद दर्दनाक घटना है। इस मामले में जो भी शामिल है उसे तुरंत सजा दी जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि इस मामले को तेजी से निपटाया जाए क्योंकि तब न्यायिक प्रक्रिया तेज होगी। मैं हैरान था कि नर्सों की मौजूदगी के बावजूद यह घटना हुई। उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस को बताया है कि पीड़िता के माता-पिता ने भी कहा है कि अंदर से ही कोई शामिल है। हमने इस अस्पताल से प्रिंसिपल, विभागाध्यक्ष, चिकित्सा अधीक्षक सह उप-प्रिंसिपल (एमएसवीपी) और एएसपी को हटा दिया है।

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9 अगस्त को, प्रशिक्षु डॉक्टर को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के एक सेमिनार हॉल में उसके शरीर पर चोट के निशान के साथ पाया गया था। बाद में शव परीक्षण से पुष्टि हुई कि हत्या से पहले उसके साथ बलात्कार किया गया था। आरोपी संजय रॉय, एक नागरिक स्वयंसेवक, को 10 अगस्त (शनिवार) को गिरफ्तार किया गया और उसे 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। नागरिक स्वयंसेवक आधिकारिक तौर पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से जुड़ा नहीं था, लेकिन वह परिसर में अक्सर आता रहता था। संबंधित घटनाक्रम में, मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में चार याचिकाएं दायर की गईं। कोर्ट इस मामले पर मंगलवार (13 अगस्त) को सुनवाई करेगा

सीबीआई को दी गई ‘सामान्य सहमति’ क्या है?

दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (डीएसपीई) अधिनियम में कहा गया है कि सीबीआई को उस राज्य में किसी अपराध की जांच शुरू करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। संबंधित राज्य में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की निर्बाध जांच करने के लिए सीबीआई को सुविधा प्रदान करने के लिए आम तौर पर सभी राज्यों द्वारा सामान्य सहमति दी जाती है। हालांकि, अगर यह सहमति वापस ले ली जाती है, तो केंद्रीय एजेंसी को राज्य के अधिकार क्षेत्र से संबंधित कोई भी नया मामला दर्ज करने के लिए संबंधित राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। विपक्षी शासित राज्यों- पंजाब, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, तमिलनाडु भी केंद्रीय जांच एजेंसियों पर बैन लगाने वाले राज्यों में शुमार हैं।

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