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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी को भ्रष्टाचार मामले में कारावास की सजा

इस्लामाबाद । पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 19 करोड़ पाउंड के अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में दोषी पाया और दोनों को क्रमशः 14 और सात साल की जेल की सजा सुनाई। भ्रष्टाचार निरोधक अदालत के न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने फैसला सुनाया, जिसे अलग-अलग कारणों से तीन बार टाला जा चुका था। आखिरी बार इसे 13 जनवरी को टाला गया था। न्यायाधीश ने आदिला जेल में स्थापित एक अस्थायी अदालत में खान और उनकी पत्नी को कारावास की यह सजा सुनायी।
राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने दिसंबर 2023 में खान (72), बीबी (50) और छह अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें उन पर राष्ट्रीय खजाने को 19 करोड़ पाउंड (करीब 50 अरब पाकिस्तानी रुपये) का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। मुकदमा खान और बीबी पर चलाया गया क्योंकि एक प्रॉपर्टी कारोबारी सहित अन्य सभी आरोपी देश से बाहर हैं।
आरोप है कि एक प्रॉपर्टी कारोबारी के साथ समझौते के तहत ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी द्वारा पाकिस्तान को लौटाए गए 50 अरब पाकिस्तानी रुपये का दुरुपयोग किया गया। राष्ट्रीय खजाने के तौर पर इस्तेमाल होने वाली इस राशि को उस व्यवसायी के कथित तौर पर निजी लाभ के लिए लगाया गया, जिसने बीबी और खान को एक विश्वविद्यालय स्थापित करने में मदद की थी। अल-कादिर ट्रस्ट की ट्रस्टी के रूप में बीबी पर इस समझौते से लाभ उठाने का आरोप है, जिसमें झेलम में अल-कादिर विश्वविद्यालय के लिए 458 कनाल भूमि का अधिग्रहण करना भी शामिल है।

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