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क्या मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद Saif Ali Khan अपनी 15000 करोड़ की पारिवारिक संपत्ति खो देंगे?

बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के परिवार की ऐतिहासिक संपत्तियां सरकारी नियंत्रण में आने के करीब हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पटौदी परिवार की 15,000 करोड़ रुपये की संपत्ति पर 2015 में लगाई गई रोक हटा दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत पटौदी परिवार की पैतृक संपत्तियों के सरकारी अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है।
 

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न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने आदेश सुनाते हुए कहा कि संशोधित शत्रु संपत्ति अधिनियम, 2017 के तहत वैधानिक उपाय मौजूद है। उन्होंने संबंधित पक्षों को 30 दिनों के भीतर अभिवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, ‘अगर आज से 30 दिनों के भीतर अभिवेदन दाखिल किया जाता है, तो अपीलीय प्राधिकारी सीमा के पहलू पर ध्यान नहीं देगा और अपील का उसके गुण-दोष के आधार पर निपटारा करेगा।’
 

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आपको बता दें कि सैफ अली खान और शर्मिला टैगोर समेत नवाब खानदान के वंशज इस संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा कर रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सरकार कानूनी कार्यवाही के जरिए संपत्ति का सर्वेक्षण कर उसे अपने कब्जे में ले सकती है। जांच के दायरे में आने वाली प्रमुख संपत्तियों में फ्लैग स्टाफ हाउस, जहां सैफ अली खान ने अपना बचपन बिताया, नूर-उस-सबा पैलेस, दार-उस-सलाम, हबीबी का बंगला, अहमदाबाद पैलेस, कोहेफिजा प्रॉपर्टी और अन्य शामिल हैं।

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