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दिल्ली की अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को मानहानि मामले में बरी किया

दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यवसायी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ मानहानि की शिकायत बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

अदालत ने कहा शिकायतकर्ता की मृत्यु हो चुकी है, जबकि उनके उत्तराधिकारी यह साबित करने में विफल रहे कि वह कथित बयान से व्यथित थे।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने यह फैसला सुनाया।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आरोपी द्वारा बरी किए जाने के लिए दायर आवेदन को स्वीकार किया जाता है और उसका निपटारा किया जाता है। चूंकि शिकायतकर्ता की मृत्यु हो चुकी है और वर्तमान शिकायत पर मुकदमा चलाने के लिए कोई पीड़ित व्यक्ति नहीं है, इसलिए आरोपी नंबर 4 (एक निजी कंपनी) को भी बरी किया जाता है।’’

शिकायत के अनुसार, शिकायतकर्ता एस पी गुप्ता एक निजी लिमिटेड कंपनी सनएयर होटल्स के प्रबंध निदेशक थे, और एक अन्य कंपनी वीएलएस फाइनेंस लिमिटेड के साथ कुछ व्यापारिक लेन-देन में खटास आने के बाद और विभिन्न मुकदमों के तहत, दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ कुप्रबंधन समेत कई आरोप लगाए और सीबीआई और एसएफआईओ समेत कई जांच एजेंसियों ने जांच की।

इसमें आरोप लगाया गया है कि गुप्ता पर वीएलएस फाइनेंस लिमिटेड की ओर से ‘‘तत्कालीन वरिष्ठ मंत्रियों द्वारा दबाव डाला गया’’ जबकि कोश्यारी और अन्य ने उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कंपनी की ओर से मानहानिकारक पत्र लिखे।

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