अहमदाबाद। घड़ी बनाने वाली कंपनी ओरेवा समूह ने मंगलवार को गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष पेशकश की कि वह मोरबी पुल हादसे में जान गंवाने वालों के परिजानों को कुल पांच करोड़ रुपये का ‘अंतरिम’ मुआवजा देगी। ओरेवा समूह को यहां मच्छू नदी पर बने पुल की मरम्मत और संचालन का काम दिया गया था।
हालांकि, अदालत ने कहा कि कंपनी द्वारा की गई पेशकश ‘न्यायसंगत’ नहीं है।
इसे भी पढ़ें: तमिलनाडु भाजपा ने सेना के जवान की हत्या के मामले में भूख हड़ताल शुरू की
मोरबी शहर में मच्छू नदी पर बना पुल पिछले साल 30 अक्टूबर को ढह गया था, जिसमें 135 लोगों की मौत हो गई थी और 56 अन्य घायल हो गए थे।
अजंता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड (ओरेवा समूह) ने उस त्रासदी से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय में ‘अंतरिम’ मुआवजे का आश्वासन दिया।
मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी।