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BJP MP के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला वापस लेने की प्रक्रिया शुरू

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ 2008 में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह मामला उस समय का है जब रीता बहुगुणा जोशी प्रयागराज की महापौर थीं।
इस मामले को वापस लेने के संबंध में प्रदेश सरकार ने पिछले महीने प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखकर इसमें बिंदु 10 और 13 को फिर से स्पष्ट करते हुए नवीन संशोधित 16 बिंदुओं पर आख्या के साथ वाद की अद्यतन स्थिति से शासन को अवगत कराने को कहा था।

प्रयागराज के जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद अग्रहरि ने बताया कि सरकार द्वारा 16 बिंदुओं पर आख्या मांगी गई है और आख्या दिए जाने के बाद शासन के आदेश पर अदालत में मामले को वापस लिए जाने का प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। हालांकि यह अदालत पर निर्भर है कि वह मामले को वापस लेने की अनुमति देती है या नहीं।
उल्लेखनीय है कि एक व्यक्ति की शिकायत पर प्रयागराज के सिविल लाइंस पुलिस थाना में वर्ष 2008 में रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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