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IHC से 7 मामलों में मिली अंतरिम जमानत, राणा सनाउल्लाह के बयान पर बोले इमरान- वो नहीं रहेंगे

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान को संघीय न्यायिक परिसर (एफजेसी) में 18 मार्च को हुई झड़पों के बाद उनके खिलाफ दर्ज सात मामलों में अंतरिम जमानत दे दी। पूर्व प्रधानमंत्री तोशखाना मामले में पेश हुए थे। आज आईएचसी में दायर याचिकाओं में पीटीआई प्रमुख ने अपने खिलाफ गोलरा, बड़ा कहू, रमना, खन्ना और सीटीडी पुलिस थानों में दर्ज मामलों में अंतरिम जमानत मांगी।

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आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब की दो सदस्यीय आईएचसी खंडपीठ ने पूर्व प्रधानमंत्री की याचिका पर सुनवाई की। बैरिस्टर सलमान सफदर के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि अगर इमरान को गिरफ्तार किया गया तो उन्हें “अपूरणीय क्षति” होगी। इसके अलावा, सबसे बड़े राजनीतिक दल के प्रमुख होने के नाते, एक आशंका है कि याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से पहले जमानत नहीं दी गई तो उनके राजनीतिक विरोधी अपने नापाक मंसूबों और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे।

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इससे पहले, पीटीआई के आधिकारिक ट्विटर पर एक वीडियो में पीटीआई अध्यक्ष को अदालत परिसर में प्रवेश करते हुए दिखाया गया था, जब इस्लामाबाद पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी ने उनके वाहन को घेर लिया था। घटनास्थल पर मौजूद डॉन डॉट कॉम के संवाददाता के अनुसार बुलेट प्रूफ जैकेट से ढके होने के दौरान उन्हें अदालत कक्ष तक ले जाया गया। इमरान के बारे में गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह की हालिया टिप्पणी के बारे में उनके आगमन पर मीडिया के साथ एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान एक रिपोर्टर द्वारा पूछे जाने पर पूर्व प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि मेरी इच्छा है कि दोनों (इमरान और राणा सनाउल्लाह) रहें, लेकिन अगर वह ऐसा कह रहे हैं तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वह नहीं रहेंगे।

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