संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर में गिरफ्तारी से राहत दे दी है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने संजीवनी साख सहकारी समिति मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आज अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार, सीबीआई और बहु-राज्य सहकारी समिति को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय भी दिया है। हाईकोर्ट ने मामले को 30 मई के लिए सूचीबद्ध किया है। अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेगा।
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शेखावत ने मामले में प्राथमिकी को रद्द करने और सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने के लिए 24 मार्च को एक याचिका दायर की थी। उनके वकील धीरेंद्र सिंह दासपन ने कहा कि उन्होंने इस आधार पर जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग की कि इस मामले में राज्य का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। केंद्रीय मंत्री का यह कदम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लगातार हमले के बाद आया, जिसमें श्री शेखावत और उनके परिवार पर उनकी जमा राशि पर भारी रिटर्न के नाम पर जमाकर्ताओं के पैसे की हेराफेरी में शामिल होने का आरोप लगाया गया था।