Breaking News
-
अमेरिका का ट्रंप प्रशासन लगातार कई देशों को टारगेट कर रहा है। अब उसने ईरानी…
-
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने सलाहकारों को निर्देश दिए है…
-
कश्मीर एकजुटता दिवस एक कैलेंडर कार्यक्रम है जो 5 फरवरी को पाकिस्तान में रावलपिंडी और…
-
देहरादून । तोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में…
-
भारत ने पिछले साल 2024 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था।…
-
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के निमंत्रण पर…
-
सूर्यकुमार यादव भारत की वनडे टीम से बाहर चल रहे हैं। उन्होंने टीम इंडिया के…
-
अमेरिका से अवैध भारतीय अप्रवासियों के निर्वासन पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि…
-
पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति…
-
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर गाजा पट्टी पर क्या पड़ी, यह इलाका पूरे विश्व…
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर आमतौर पर किसी के खिलाफ गुस्सा जाहिर नहीं करते है। वो काफी शांत स्वभाव के हैं और हमेशा मुस्कुराते हुए ही नजर आते है। मगर इस बार उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। यहां तक उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराई है।
जानकारी के मुताबिक सचिन तेंदुलकर नकली विज्ञापनों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है, जिसमें उन्होंने अपने नाम, आवाज और तस्वीरों के अवैध उपयोग को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। इस एफआईआर में सचिन ने कहा कि अज्ञात लोगों द्वारा नाम, फोटो आदि का उपयोग किया जाना सही नहीं है। कई लोग इसका दुरुपयोग कर ठगी के लिए उपयोग करते है। मुंबई की साइबर सेल में उन्होंने इस मामले पर एफआईआर दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक अज्ञात लोगों ने औषधीय उत्पादों के प्रचार के लिए इनका उपयोग किया था जिसके बाद अब अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
यह जानकारी शुक्रवार को एक अधिकारी ने दी। इस अधिकारी ने बताया कि तेंदुलकर के एक सहयोगी ने इस संबंध में गुरुवार को पश्चिम क्षेत्र साइबर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करायी। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसे एक दवा कंपनी का ऑनलाइन विज्ञापन देखा, जिसमें दावा किया गया था कि तेंदुलकर उसकी उत्पाद का समर्थन करते है। उन्हें एक वेबसाइट ‘सचिनहेल्थ डॉट इन’ की भी जानकारी दी जो तेंदुलकर की तस्वीर का गलत उपयोग करके इन उत्पादों का प्रचार कर रहा था।
शिकायत में कहा गया है कि चूंकि तेंदुलकर ने कभी कंपनी को उनके नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी थी और इससे उनकी छवि खराब हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपने सहयोगी को कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अधिकारी ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 465 (जालसाजी) और 500 (मानहानि) के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में आगे की जांच जारी है।