श्रीलंका की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे पर लगे विदेश यात्रा प्रतिबंध को बुधवार को हटाने का आदेश दिया।
पिछले साल मई में फोर्ट मजिस्ट्रेट की अदालत ने महिंदा राजपक्षे (77) और कुछ अन्य नेताओं की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी थी। उनके खिलाफ कोलंबो में सरकार-विरोधी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर घातक हमले में संलिप्तता को लेकर जांच चल रही थी।
पिछले साल मई में हिंसा में कम से कम नौ लोगों की जान चली गयी थी और 300 से अधिक अन्य लोग घायल हो गये थे।
‘न्यूजफर्स्ट डॉट आईके वेबसाइट’ की खबर के मुताबिक, बुधवार को फोर्ट मजिस्ट्रेट की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे, सांसद रोहित ए., मंत्री पवित्र वन्नैराच्चि एवं पूर्व प्रांतीय परिषद सदस्य कंचना जयरत्ने के विदेश यात्रा प्रतिबंध को पूरी तरह हटा दिया है।
‘डेली मिरर’ अखबार के अनुसार, कोलंबो फोर्ट मजिस्ट्रेट थिलिना गमागे ने रजिस्ट्रार को तत्काल इस आदेश के बारे में आप्रवासन और उत्प्रवास महानियंत्रक को सूचित करने का आदेश दिया। जब्त किये गये पासपोर्ट को इन चारों नेताओं को लौटाये जाने का आदेश दिया गया।
पिछले साल अप्रत्याशित आर्थिक संकट के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के समर्थकों द्वारा सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर हमला किये जाने के बाद हिंसा भड़क गयी थी और नाराज भीड़ ने कई सांसदों के घरों एवं कार्यालयों में आग लगा दी थी।
प्रदर्शनकारियों ने राजपक्षे के छोटे भाई और तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का इस्तीफा मांगा था। महिंदा राजपक्षे ने कुछ घंटे बाद इस्तीफा दे दिया था और देश में कर्फ्यू लगा दिया गया था।