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Bharat vs India Part VI | कानूनी पचड़े में फंस सकता है विपक्ष का INDIA | Teh Tak

 

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अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्षी गठबंधन पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगलुरू में 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का क्रिया कर्म किया है। कुछ दिन पहले बेंगलुरु में आप लोगों ने मिलजुल कर यूपीए का क्रिया-कर्म किया है। लोकतांत्रिक व्यवहार के अनुसार मुझे तभी आपसे सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिए थी, लेकिन देरी में मेरा कुसूर नहीं है। क्योंकि आप खुद ही एक ओर यूपीए का क्रिया-कर्म कर रहे थे और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। इनकी मुसीबत ऐसी है कि खुद को जिंदा रखने के लिए इनको एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। लेकिन आदत के मुताबिक घमंड का ‘I’ छूटता नहीं इसलिए NDA में घमंड के दो ‘I’ पिरो दिए। 

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INDIA नाम पर विवाद क्या है? 
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 18 जुलाई को बड़ी सियासी हलचल थी। सिर्फ हलचल ही नहीं थी। बल्कि सियासतदां के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भी था कि वो 18 जुलाई 2023 की तारीख को भारतीय राजनीति के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। देश की 26 विपक्षी पार्टियों ने पूरा दमखम दिखाया और जोश इतना हाई था कि मानो 2024 का लोकसभा चुनाव बस फतह ही कर लिया हो। बेंगलुरू बैठक की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा ऐलान ये हुआ था कि विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम INDIA (इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस)’ रखा। ये एक बड़ा सियासी दांव माना गया। विपक्ष ने इसे सीधे सीधे खुद को देश से जोड़ दिया और लोगों के साथ कनेक्ट बनाने की कोशिश की। ये अलग बात है कि उस नाम पर विवाद भी देखने को मिला। बीजेपी महाराष्ट्र सोशल मीडिया-कानूनी और सलाहकार विभाग के प्रमुख, बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील आशुतोष जे दुबे ने ईसीआई को पत्र लिखा और गठबंधन के नाम पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने लिखा कि ‘राजनीतिक लाभ के लिए भारत के नाम का इस्तेमाल कर देश की गरिमा का अनादर करने को लेकर मैंने भारत के चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज कराई है। 

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‘INDIA’ का रजिस्ट्रेशन कराना होगा मुश्किल! 
स्थिति को समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि भारत में देश के नाम का उपयोग करने के बारे में कानून क्या कहता है। यदि उन्होंने केवल बोलचाल या संवादात्मक उद्देश्यों के लिए गठबंधन बनाया है, तो वे इसका उपयोग करने के लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं। हालाँकि, अगर वे इसे किसी तरह पंजीकृत करने की योजना बनाते हैं, तो ऐसा करना संभव नहीं होगा। विपक्षी दलों ने घोषणा की कि वे गठबंधन का मुख्यालय नई दिल्ली में बनाएंगे। मान लीजिए कि वे प्रचार के लिए गठबंधन का उपयोग करने के बारे में गंभीर हैं। ऐसे में उन्हें इसे किसी तरह से रजिस्टर करना होगा और आने वाले दिनों में सोशल मीडिया हैंडल के साथ एक वेबसाइट लॉन्च करनी होगी। इन उद्देश्यों के लिए ‘इंडिया’ नाम का उपयोग करना उनके लिए आसान काम नहीं होगा। 
इन नामों और प्रतीक चिन्हों का नहीं हो सकता रजिस्ट्रेशन 
जिन 20 नामों, प्रतीकों और चिह्नों को पंजीकृत नहीं किया जा सकता है उनमें संयुक्त राष्ट्र की मुहर, डब्ल्यूएचओ का नाम, प्रतीक या मुहर, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारत देश या उसके किसी राज्य या सरकारी संगठन का नाम, प्रतीक या मुहर, नाम या राष्ट्रपति-राज्यपाल की मुहर, कोई भी नाम जो सरकार या सरकारी संस्थानों से संबंधित प्रतीत होता है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन, राजभवन, महात्मा गांधी या भारत के किसी भी प्रधान मंत्री का नाम या तस्वीर (के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है) शामिल हैं। किसी भी सरकारी सम्मान या पदक का नाम-चिह्न, ‘अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन’ का नाम, चिह्न या मुहर, ‘इंटरपोल’ शब्द, ‘का नाम, प्रतीक और मुहर’ विश्व मौसम विज्ञान संगठन’, ‘ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया’ का नाम, प्रतीक और मुहर, ‘अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी’ का नाम, प्रतीक और मुहर, ‘अशोक चक्र’ और ‘धर्म चक्र’ जैसे नाम या उनके चित्र, संसद-विधान सभा या किसी न्यायालय का नाम-चित्र-चिह्न, ‘रामकृष्ण मठ’ या ‘रामकृष्ण मिशन’ का नाम-चिह्न, ‘शारदा मठ’ या ‘रामकृष्ण शारदा मिशन’ का नाम-चिह्न, और ‘भारत स्काउट्स एंड गाइड्स’ का नाम, प्रतीक और मुहर है। कानून कहता है कि सूची में से किसी भी चीज़ का उपयोग किसी संगठन, संस्था, कंपनी या समूह को पंजीकृत करने के लिए नहीं किया जा सकता है। ट्रेडमार्क या डिज़ाइन ऊपर वर्णित प्रकारों में से एक नहीं हो सकता है, उदाहरण के लिए, अशोक चक्र या राष्ट्रीय ध्वज, और पेटेंट नहीं कराया जा सकता है। 

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