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Allahabad High Court ने Jaya Prada को दिया झटका, गैर-जमानती वारंट रद्द करने की याचिका खारिज की

अभिनेत्री और पूर्व सांसद (सांसद) जया प्रदा एक बार फिर मुसीबत में फंस गई हैं, उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन और भड़काऊ बयानों के मामले में दिग्गज अभिनेत्री के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। हाई कोर्ट ने इस याचिका को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया। ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
 

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गुरुवार को जस्टिस संजय कुमार सिंह की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान जया प्रदा के वकीलों ने कोर्ट से कहा कि वे कुछ नए तथ्यों और नए दस्तावेजों के साथ नई अर्जी दाखिल करना चाहते हैं। वकीलों ने इसी आधार पर कोर्ट से दोनों याचिकाएं वापस लेने की इजाजत मांगी। कोर्ट ने जया के वकीलों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और याचिकाएं वापस लेने की इजाजत दे दी।
वास्तव में क्या हुआ था?
कोर्ट ने याचिकाएं वापस लेने के आधार पर अर्जी खारिज कर दी। एक्ट्रेस के खिलाफ दोनों मामले 2019 के लोकसभा चुनाव में दर्ज किए गए थे। ये दोनों मामले रामपुर में आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े हैं। दोनों मामलों में रामपुर जिला न्यायालय से समन जारी होने के बावजूद वह अदालत में उपस्थित नहीं हुईं। इसके बाद जया प्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।
 

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अपने खिलाफ दो मामलों की सुनवाई में उपस्थित होने में विफल रहने के बाद गुरुवार को उत्तर प्रदेश के रामपुर की एक विशेष अदालत ने उसे फरार घोषित कर दिया था। यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित है, जहां वह भाजपा की उम्मीदवार थीं। बता दें, जया प्रदा पहले राज्यसभा सांसद और फिर लोकसभा सांसद बनीं। वह 2019 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गईं।

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