नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी कथित ठग सुकेश चन्द्रशेखर को अभिनेता जैकलीन फर्नांडीज, नोरा फतेही और चाहत खन्ना के बारे में जेल से कथित अपमानजनक पत्र मीडिया में जारी करने से रोकने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायाधीश संजीव नरूला की खंडपीठ ने कहा कि याचिका भारी जुर्माने के साथ खारिज किये जाने योग्य है।
जैकलीन फर्नांडीज, नोरा फतेही की मुसिबत हुई कम?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने धनशोधन मामले में आरोपी एवं कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की ओर से अभिनेत्रियों जैकलीन फर्नांडीज और नोरा फातेही को लिखे गये ‘‘अपमानजनक पत्रों’’ से व्यथित एक प्रशंसक की जनहित याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया।
याचिकाकर्ता ने उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई का अनुरोध किया था जिनकी चंद्रशेखर के साथ कथित तौर पर मिलीभगत है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने कहा कि निशांत सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका केवल प्रचार हासिल करने के लिए दायर की गई है और इसे जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है।
अदालत ने यह भी कहा कि याचिका ‘‘अस्पष्ट और आधारहीन आरोपों’’ पर आधारित है।
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आदेश की विस्तृत प्रति अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है।
सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि चंद्रशेखर की ‘‘झूठी सार्वजनिक प्रेम कहानियां हमारे किशोरों के मनोविज्ञान पर जबरदस्त प्रभाव डाल रही हैं’’।
याचिका में कहा गया है, ‘‘इन पत्रों में, कुछ महिला कलाकारों के साथ अपने कथित संबंधों के बारे में सार्वजनिक रूप से बात करके, सुकेश चंद्रशेखर इस देश की महिलाओं और विशेष रूप से महिला कलाकार जैकलीन फर्नांडीज की गरिमा को आहत करने की कोशिश कर रहे हैं।’’
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इसमें कहा गया था कि चंद्रशेखर के बयानों को मीडिया में भी प्रचारित किया जा रहा है और महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन किया जा रहा है।
याचिका में कहा गया था कि अभिनेत्री चाहत खन्ना के संबंध में चंद्रशेखर के इसी तरह के आचरण से भी याचिकाकर्ता ‘‘आहत’’ है।
फर्नांडीज, चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज 200 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में आरोपी हैं। फातेही और खन्ना उसके खिलाफ जबरन वसूली मामले में गवाह हैं। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है।