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सलमान खान को जान से मारने की धमकी मामला, मुंबई पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस

सलमान खान को जान से मारने की धमकी मामला: मुंबई पुलिस ने अभिनेता सलमान खान को धमकी भरे ईमेल भेजने के आरोपी एक शख्स के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया है। संदिग्ध हरियाणा का रहने वाला है और यूके में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। उसने कथित तौर पर मार्च में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम पर ‘दबंग’ स्टार को धमकी भरे संदेश ईमेल किए थे। इसके बाद बॉलीवुड सुपरस्टार को Y+ सुरक्षा प्रदान की गई।
लंबे समय से जान से मारने की धमकियां पाने वाले सलमान ने हाल ही में इस बारे में बात की कि वह इससे कैसे निपट रहे हैं। इंडिया टीवी के शो ‘आप की अदालत’ में सलमान ने रजत शर्मा से कहा, “सुरक्षा असुरक्षा से बेहतर है। अब सड़क पर साइकिल चलाना और अकेले कहीं जाना संभव नहीं है। और भी बहुत कुछ है। उससे भी अब मुझे ये दिक्कत है कि जब मैं ट्रैफिक में होता हूं तो इतनी सुरक्षा होती है, वाहन दूसरे लोगों को असुविधा पैदा करते हैं। वे भी मुझे देखते हैं।
 

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उन्होंने कहा, “मुझे जो भी कहा गया है, मैं वह कर रहा हूं। एक डायलॉग है ‘किसी का भाई किसी की जान’ ‘उन्हें 100 बार लकी बनना है, मुझे एक बार लकी बनना है’। इसलिए, मुझे बहुत सावधान रहना होगा।” अभिनेता ने स्वीकार किया कि वह अक्सर अपने आसपास ‘इतनी बंदूकें’ देखकर डर जाते हैं। मैं पूरी सुरक्षा के साथ हर जगह जा रहा हूं। मुझे पता है कि जो कुछ भी होने वाला है वह होगा चाहे आप कुछ भी करें। मुझे विश्वास है कि (ईश्वर की ओर) कि वह वहां है। ऐसा नहीं है कि मैं स्वतंत्र रूप से घूमना शुरू कर दूंगा, ऐसा नहीं है अब मेरे आसपास इतने सारे शेर हैं, मेरे साथ इतनी बंदूकें चल रही हैं कि मैं खुद इन दिनों डरा हुआ हूं।’
 

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18 मार्च को बांद्रा पुलिस ने कथित तौर पर खान के कार्यालय को एक धमकी भरा ईमेल भेजने के लिए तीन व्यक्तियों – गैंगस्टर बिश्नोई, बराड़ और एक रोहित के खिलाफ प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज की। प्राथमिकी एक प्रशांत गुंजालकर द्वारा दर्ज कराई गई एक पुलिस शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जो पुलिस के अनुसार लोकप्रिय फिल्मस्टार के बांद्रा स्थित आवास पर अक्सर जाता है और एक कलाकार प्रबंधन कंपनी चलाता है।
अधिकारी ने प्राथमिकी का हवाला देते हुए कहा कि जब गुंजालकर शनिवार दोपहर खान के कार्यालय में मौजूद थे, तो उन्होंने देखा कि आईडी “रोहित गर्ग” से एक ईमेल आया था। ई-मेल में कहा गया है कि खान ने हाल ही में बिश्नोई द्वारा एक समाचार चैनल को दिया गया साक्षात्कार देखा होगा, और यदि नहीं, तो उसे इसे देखना चाहिए। गुंजालकर को संबोधित करते हुए, इसने कहा कि अगर खान मामले को बंद करना चाहते हैं, तो उन्हें गोल्डी भाई के साथ आमने-सामने बात करनी चाहिए, “अभी भी समय है लेकिन अगली बार, झटका देखने को मिलेगा” (अगली बार उन्हें झटका लगेगा)। प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश के लिए सजा), 506-II (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और 34 (सामान्य इरादे) के तहत दर्ज की गई थी।

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