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सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ीं, प्रोग्राम किया कैंसिल, नहीं लौटाए पैसे… धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने आरोप किए तय

लखनऊ की एक अदालत ने मशहूर डांसर सपना चौधरी और चार अन्य आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में आरोप तय किए हैं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत आरोप तय किए हैं। सुनवाई के समय सपना चौधरी और अन्य आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 12 दिसंबर तय की है। चौधरी के अलावा अन्य सह-आरोपी जुनैद अहमद, इवाद अली, अमित पांडे और रत्नाकर उपाध्याय भी मौजूद थे।
सपना चौधरी के खिलाफ इस मामले में सब-इंस्पेक्टर फिरोज खान ने 14 अक्टूबर 2018 को आशियाना थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार 13 अक्टूबर 2018 को दोपहर 2 बजे से 10 बजे तक सपना व अन्य कलाकारों का नृत्य कार्यक्रम होना था। अपराह्न टिकट 300 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से बेचे गए। हजारों लोगों ने टिकट खरीदे थे लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कार्यक्रम रद्द हो चुका है। आरोप है कि कार्यक्रम रद्द होने के बावजूद लोगों को उनके पैसे नहीं लौटाए गए। इसके बाद उन्होंने जगह-जगह हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस ने तब मामले में मामला दर्ज किया था और जांच के बाद चौधरी और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
 

सपना चौधरी का पुराना विवाद
यह पहली बार नहीं है जब सपना पर धोखाधड़ी और विश्वासघात का आरोप लगाया गया है। फरवरी 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सपना चौधरी के खिलाफ धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप में मामला दर्ज किया। सपना का प्रबंधन करने वाली एक सेलिब्रिटी प्रबंधन कंपनी ने उसके और उसकी मां और भाई सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और धन की हेराफेरी के लिए शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया था।
 

प्राथमिकी के अनुसार, शिकायत में दावा किया गया कि लोकप्रिय हरियाणवी गायिका ने एक कलाकार प्रबंधन समझौता तोड़ा, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि वह किसी अन्य कंपनी के साथ काम नहीं करेगी और न ही किसी अन्य कंपनी में शामिल होगी, और न ही किसी भी ग्राहक के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क होगा। प्राथमिकी में कहा गया है कि सपना ने समझौते का उल्लंघन किया और अनुबंध की शर्तों के खिलाफ व्यावसायिक गतिविधियां कीं।

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