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Tunisha Sharma आत्महत्या के मामले में शीजान खान को नहीं मिली कोर्ट से राहत, अदालत ने खारीज की बेल

टीवी अभिनेत्री तुनिषा शर्मा आत्महत्या मामले में शीजान खान को 13 जनवरी को भी अदालत से राहत नहीं मिली है। अदालत ने शीजान खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 13 जनवरी को अभिनेता के वकील ने वसई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। संभावना है कि अब शीजन के वकील हाईकोर्ट की तरफ रुख कर सकते है।

जानकारी के मुताबिक वसई कोर्ट ने माना है कि दोनों ही रिलेशनशिप में थे। दोनों का ब्रेक अप 15 दिसंबर को हुआ था, जिसके अगले दिन यानी 16 दिसंबर को तुनिषा को पैनिक अटैक आया था। इसके बाद 24 दिसंबर को तुनिषा की आत्महत्या से पहले शीजान से ही उसकी अंतिम मुलाकात हुई थी।

अदालत ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी इसकी पुष्टी की है। अदालत ने स्वीकार किया कि शीजान खान से ब्रेकअप होने के बाद से ही अभिनेत्री तुनिषा डिप्रेशन में थी। कोर्ट ने शीजान खान को जमानत दिए जाने से इंकार करते हुए कहा कि शीजान को जमानत दी जाती तो वो मामले को प्रभावित कर सकता है।

शीजान पर हैं ये आरोप
बता दें कि शीजान खान पर आरोप है कि उन्होंने अभिनेत्री तुनिषा शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाया था। तुनिषा शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में वसई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शीजान खान को 25 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। बता दें कि शीजान वर्तमान में ठाणे केंद्रीय जेल में बंद है।

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