जागरण संवााददाता, बलिया। Power Cut: विद्युत संबंधी किसी भी सेवा में कमी के संबंध में तय मुआवजा अधिकतम 60 दिनों में उपभोक्ताओं को मुआवजा लेने का नियम है। मुआवजे की अधिकतम धनराशि भी तय की गई है। किसी भी उपभोक्ता को उसके द्वारा वित्तीय वर्ष में दी गई फिक्स, डिमांड चार्ज के 30 प्रतिशत से अधिक का मुआवजा नहीं मिलेगा।