न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या आठ/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) के न्यायाधीश हरिश्चंद्र की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त सत्येंद्र कुमार निवासी सिकंदरपुर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है।
अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन के अनुसार वादी ने थाना सिकंदरपुर में 2021 में मुकदमा दर्ज कराया था कि चार फरवरी 2021 की शाम उनकी पुत्री खेत में गई थी। इस दौरान अभियुक्त पहले से घात लगाकर बैठा था और उसका मुंह दबाकर दुष्कर्म किया।