दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय एमेच्योर कबड्डी महासंघ (एकेएफआई) के प्रशासक को तीन महीने के अंदर इस खेल निकाय के चुनाव कराने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि चुनावों के लिए शासी निकाय के सदस्यों पर ‘आयु और कार्यकाल प्रतिबंध’ सहित उसके निर्देशों के अनुसार अधिसूचित किया जाना चाहिए। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय खेल संहिता के प्रावधान एकेएफआई के साथ उसके तहत आने वाली सभी इकाइयों पर भी लागू हों।
इसमें कहा गया है कि अगर राज्य और जिला संघ एकेएफआई के सदस्य बने रहना चाहते हैं, तो उन्हें अपने संविधान में खेल संहिता के मुताबिक संशोधन करना होगा। विशेष रूप से आयु और कार्यकाल से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने 32 पन्नों के फैसले में कहा, ‘‘ राष्ट्रीय महासंघ के राज्य संघों के प्रतिनिधि और राज्य संघों के जिला संघों – निकायों के प्रतिनिधि अगर खेल संहिता द्वारा लागू किये गए ‘आयु और कार्यकाल प्रतिबंध’ का अनुपालन नहीं करते हैं, तो वे निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होंगे और कार्यकारी समिति के किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने और इस तरह के चुनाव में मत डालने से भी अयोग्य घोषित हो जायेंगे।