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MS Dhoni मानहानि केस में मद्रास हाईकोर्ट ने जी मीडिया से 10 दिन के अंदर मांगा जवाब

महेंद्र सिंह धोनी मानहानि केस में जी मीडिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल, मद्रास कोर्ट ने मामले में दस दिन के अंदर जवाब तलब करने को कहा है। जी मीडिया ने एकल न्यायधीश के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें धोनी द्वारा उठाए गए 17 सवालों को खारिज करने से इंकार कर दिया था। मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मीडिया संगठन को जवाब देने के लिए कहा है। 
बता दें कि, साल 2014 में धोनी ने जी मीडिया, आईपीएल अधिकारी जी संपत कुमार और एक पत्रकार पर आईपीएल फिक्सिंग घोटाले में उनका नाम जोड़कर उनकी छवि को धूमिल करने के लिए 100 करोड़ रुपयों की मानहानि का मुकदमा किया था। 2022 में जी मीडिया द्वारा दायर लिखित बयान को असंतोषजनक पाए जाने के बाद एकल न्यायधीश ने पूर्व भारतीय कप्तान को पूछताछ से बाहर रखने की अनुमित दी थी। 
वहीं लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मद्रास हाईकोर्ट की खंड पीठ में शामिल न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की पीठ ने एकल न्यायधाीस के निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की है। उनका मानना है कि पूछताछ में आवश्यक डिटेल्स और भौतिक तथ्यों को लिखित बयान में शामिल नहीं किया गया था। 
इस दौरान न्यायधीशों ने आदेश जारी करते हुए कहा कि, ऐसी स्थिति में पूछताछ का जवाब अपीलकर्ता द्वारा आवश्यक रूप से दिया जाना चाहिए। वहीं न्यायधीशों ने आगे कहा कि एकल न्यायधीश के आदेश को नियम 7 की योजना में समझा जाना चाहिए। जो एक प्रतिद्वंद्वी को पूछताछ खत्म करने के लिए एक आवेदन लेने की अनुमति देता है। 

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