भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की बेटी वामिका को रेप की धमकी देने वाले को माफ कर दिया गया है। इस मामले पर मुंबई हाईकोर्ट ने स्टार कपल की बेटी को धमकी देने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर रामनगेश अकुबथिनी के खिलाफ एफआईआर को खारिज कर दिया है।
बता दें कि मुंबई हाईकोर्ट ने विराट कोहील के मैनेजर और एफआईआर दर्ज कराने वाली अक्विलिया डिसूजा के माफीनामा देने के बाद ये फैसला किया है। न्यायमूर्ति एएस गडकरी और पीडी नाइक की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया। वर्ष 2021 में रामनागेश ने सोशल मीडिया पर कोहली की बेटी के खिलाफ अपशब्द कहे थे। जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था।
बता दें कि ये मामला वर्ष 2021 का है जब भारतीय टीम को टी20 विश्व कप में पाकिस्तान से पहली बार हार का सामना करना पड़ा था। इस मुकाबले के बाद हैदराबाद के सॉफ्टवेयर इंजीनियर रामनगेश अकुबथिनी ने ट्वीटर पर पोस्ट कर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बेटी को लेकर रेप करने की धमकी दी थी। इस पोस्ट के बाद दिल्ली महिला आयोग भी हरकत में आया था और आयोग की तरफ से कहने के बाद हैदराबाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में उसे अदालत से धारा 67बी के तहत जमानत मिली थी। वहीं वर्ष 2022 में आरोपी ने अदालत में याचिका दायर कर इस मामले को रद्द किए जाने की मांग की थी, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है।
आरोपी का कहना है कि मैं एक जेईई होल्डर हूं। मेरा किसी तरह का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है। उसका तर्क रहा कि अगर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो उसके भविष्य पर खतरा पड़ सकता है। इस मामले में आरोपी ने माफी भी मांगी थी। उसने कहा था कि अगर उसके खिलाफ इस शिकायत और एफआईआर को वापस नहीं लिया जाएगा तो उसका करियर भी दागदार हो जाएगा। वहीं वो विदेश से मास्टर डिग्री करने का सपना भी पूरा नहीं कर सकेगा।