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Singapore में भारतीय मूल के किशोर पर बैंक से धोखाधड़ी व धनशोधन के लिए उकसाने का आरोप

भारतीय मूल के एक किशोर पर धोखाधड़ी करने और बैंक की कम्प्यूटर प्रणाली में अनधिकृत रूप से सेंध लगाने के लिए अज्ञात व्यक्ति को उकसाने के आरोप में शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया है। मीडिया में प्रकाशित एक खबर में यह जानकारी दी गयी है।
द स्ट्रेट्स टाइम्स अख़बार की रिपोर्ट के अनुसार, मथाना राज सिंह यूओबी बैंक को धोखा देने की साजिश में लगा था और बैंक को यह विश्वास दिला रहा था कि वही पिछले साल मई में खोले गए बैंक खाते का एकमात्र संचालक है।

यूओबी का संबंधित खाता कथित रूप से घोटाला सिंडिकेट द्वारा 2,49,000 सिंगापुर डॉलर से अधिक की आपराधिक कमाई को वैध बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
अदालत के दस्तावेजों का हवाला देते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि 19-वर्षीय सिंह ने अधिकृत किये बिना यूओबी की कम्प्यूटर प्रणाली के जरिये लेनदेन के उद्देश्य से अज्ञात व्यक्ति को अपना आई-बैंकिंग लॉगिन-पासवर्ड दे दिया था।

सिंह ने कानूनी सहायता के लिए आवेदन करने के अपने इरादे का शुक्रवार को संकेत दिया। धोखाधड़ी का दोषी पाए जाने पर उसे तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
अगर वह दूसरे आरोप में दोषी पाया जाता है, तो उसे दो साल तक की जेल हो सकती है या अधिकतम 5,000 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। उसे अगली बार छह अप्रैल को अदालत में पेश किया जाएगा।

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