Breaking News

2020 दिल्ली दंगा: अपने खिलाफ जांच के आदेश को कपिल मिश्रा ने दी चुनौती, सेशन कोर्ट में याचिका

दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में आगे की जांच के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की। दिल्ली पुलिस ने भी आगे की जांच के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। पिछले हफ्ते, दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में 2020 के दंगों में कपिल मिश्रा की कथित भूमिका की जांच के लिए एफआईआर का आदेश दिया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने “प्रथम दृष्टया” संज्ञेय अपराध पाया और कहा कि घटनास्थल पर मिश्रा की मौजूदगी से इंकार नहीं किया जा सकता है और मामले में उनके और अन्य के खिलाफ जांच की आवश्यकता है।
 

इसे भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हाथापाई, AAP विधायक मेहराज मलिक के बयान पर बवाल, BJP ने लगाया बड़ा आरोप

न्यायाधीश ने कहा था कि यह स्पष्ट है कि मिश्रा कथित अपराध के समय इलाके में थे… आगे की जांच की आवश्यकता है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को मामले में अगली सुनवाई की तारीख 16 अप्रैल तक “अनुपालन रिपोर्ट” दाखिल करने का निर्देश दिया। यमुना विहार निवासी मोहम्मद इलियास ने यह आवेदन दायर किया था, जिसमें दयालपुर पुलिस स्टेशन के तत्कालीन एसएचओ मिश्रा और पांच अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी – जिसमें भाजपा मुस्तफाबाद के विधायक मोहन सिंह बिष्ट और पूर्व विधायक जगदीश प्रधान और सतपाल सांसद शामिल थे। 
 

इसे भी पढ़ें: भीषण गर्मी…. पारा 42 डिग्री के पार! ऐसे में बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने गरीबों को बांटे कंबल, सोशल मीडिया पर मीम्स की आयी बाढ़

राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया की अदालत ने पत्रकारों के अनुरोध पर मौखिक रूप से स्पष्ट किया कि आदेश में “आगे की जांच” शब्द का मतलब एफआईआर दर्ज करना है। अदालत ने डीसीपी नॉर्थ-ईस्ट को तत्कालीन डीसीपी वेद प्रकाश सूर्या से पूछताछ करने का भी निर्देश दिया, जिन्होंने कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी थी कि अगर वे नहीं रुके, तो “इसके परिणाम यह होंगे कि आपको यहां मार दिया जाएगा।” अदालत ने टिप्पणी की कि सूर्या से पूछताछ “आवश्यक” थी क्योंकि वह “कुछ ऐसा जानता है जो न्यायपालिका नहीं जानती।”

4 total views , 1 views today

Back
Messenger