Breaking News

Waqf Board case: आप विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से आप विधायक अमानतुल्ला खान द्वारा दायर याचिका में विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके परिणामस्वरूप उनकी रिमांड की वैधता को चुनौती दी गई है। 2 सितंबर को ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अवैध भर्तियों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ओखला विधायक खान को गिरफ्तार किया था। हालांकि, अधिवक्ता जोहेब हुसैन द्वारा प्रतिनिधित्व की गई एजेंसी ने तथ्यों को छिपाने के आधार पर खान की याचिका की स्वीकार्यता पर प्रारंभिक आपत्ति जताई। हुसैन ने कहा कि खान यह खुलासा करने में विफल रहे कि उन्हीं सामग्रियों और तथ्यों के आधार पर उनकी अग्रिम जमानत याचिका पहले हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था।

इसे भी पढ़ें: Delhi New CM: AAP ने कर दी पुष्टि, मुख्यमंत्री के तौर पर इस दिन शपथ लेंगी आतिशी

खान के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने तर्क दिया कि “इसे कभी भी प्रारंभिक आपत्ति नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने नोटिस जारी करते हुए दर्ज किया कि ईडी के लिए प्रारंभिक आपत्तियां उठाना अभी भी खुला है। अदालत ने मामले को 18 अक्टूबर को विचार के लिए रखा है। खान के खिलाफ मामला दो एफआईआर से उपजा है। एक सीबीआई द्वारा वक्फ बोर्ड की नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं के संबंध में दर्ज की गई, और दूसरी दिल्ली भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा आय से अधिक संपत्ति के कथित मामले के संबंध में दर्ज की गई। 

इसे भी पढ़ें: अब आम आदमी की तरह रहेंगे अरविंद केजरीवाल, छोड़ेंगे अपना सरकारी आवास, लौटाएंगे सभी सुविधाएं

अप्रैल में ईडी ने खान को तलब किया था और उनसे 13 घंटे तक पूछताछ की थी। एजेंसी के अनुसार, उन्होंने कथित तौर पर कर्मचारियों की अवैध भर्ती के माध्यम से “अपराध की बड़ी आय” अर्जित की, और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए राशि का निवेश किया। ईडी के अनुसार, इसने उन्हें 14 समन जारी किए थे और वे केवल एक बार पेश हुए।

Loading

Back
Messenger