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Lakhimpur Kheri violence: अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी और उन्हें दिल्ली या उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहने की अनुमति दे दी। 3 अक्टूबर, 2021 को चार कृषि विरोधी कानून प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई जब आशीष मिश्रा के पिता सहित वाहनों के एक काफिले ने उन्हें कुचल दिया। दो भाजपा कार्यकर्ता, एक वाहन के चालक और एक पत्रकार की भी मौत हो गई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने मामले में किसानों को जमानत भी दे दी और ट्रायल कोर्ट को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया। 

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3 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई. हिंसा तब भड़की जब किसान इलाके में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध कर रहे थे। एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन ने चार किसानों को कुचल दिया। इसके बाद गुस्साए किसानों ने एक ड्राइवर और दो बीजेपी कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी। हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई।

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पीठ ने कहा कि सभी उपस्थित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अंतरिम आदेश को पूर्ण बनाया जाता है… हमें सूचित किया गया है कि 114 गवाहों में से अब तक सात से पूछताछ की जा चुकी है। हमारे विचार में मुकदमे की कार्यवाही में तेजी लाने की जरूरत है। इसमें कहा गया कि हम ट्रायल कोर्ट को निर्देश देते हैं कि अन्य समयबद्ध या अत्यावश्यक मामलों की पेंडेंसी को ध्यान में रखते हुए, लेकिन लंबित विषय को प्राथमिकता देते हुए शेड्यूल तय करें। शीर्ष अदालत ने सरकारी वकील को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि एक दिन में कम से कम पांच गवाहों से पूछताछ की जाए और ट्रायल कोर्ट से स्थिति रिपोर्ट मांगी। 

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