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NCP vs NCP: अजित पवार गुट ही असली एनसीपी है, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सुनाया अपना फैसला

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं पर अपना फैसला सनाया। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि वर्तमान मामले में प्रासंगिक एनसीपी संविधान के संबंध में कोई विवाद नहीं है। दोनों पक्षों ने संविधान द्वारा दायर जवाब में अनुबंध आर-1 और आर-2 के रूप में संलग्न संविधान और नियमों पर भरोसा जताया है। एनसीपी के नेतृत्व ढांचे की पहचान के लिए उक्त एनसीपी संविधान को ध्यान में रखा जाता है। 30 जून तक, शरद पवार और अजीत पवार द्वारा दो समानांतर दावे किए गए हैं। वर्तमान स्थिति में विधायी बहुमत निर्विवाद है। 

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विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अजित पवार गुट ही असली एनसीपी है। बता दें कि अपनी स्थापित पार्टी पर नियंत्रण खोने के बाद, अनुभवी राजनेता शरद पवार ने चुनाव आयोग के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें उनके भतीजे अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के रूप में मान्यता दी गई है। कांग्रेस से निष्कासन के बाद 1999 में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पूर्णो संगमा और तारिक अनवर के साथ राकांपा की स्थापना करने वाले पवार ने वकील अभिषेक जेबराज के माध्यम से सोमवार शाम को याचिका दायर की। मराठा दिग्गज के शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले, अजीत पवार गुट ने वकील अभिकल्प प्रताप सिंह के माध्यम से एक कैविएट दायर की थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शरद पवार समूह के पक्ष में कोई एकतरफा आदेश पारित नहीं किया जाए। शरद पवार को करारा झटका देते हुए चुनाव आयोग ने 6 फरवरी को घोषणा की कि अजित पवार गुट ही असली एनसीपी है।

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