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Badlapur sexual assault case: अक्षय शिंदे एनकाउंटर केस, HC का 18 नवंबर तक न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बदलापुर के एक स्कूल में दो किंडरगार्टन स्कूल के छात्रों के यौन उत्पीड़न के मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे की कथित हिरासत में मौत की त्वरित मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने 18 नवंबर 2024 तक जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के चव्हाण की खंडपीठ ने आदेश देते हुए कहा कि मामले से संबंधित सभी सबूतों और दस्तावेजों को एकत्र किया जाना चाहिए, संरक्षित किया जाना चाहिए, फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा जांच की जानी चाहिए और ठाणे पुलिस को जांच के लिए मजबूत फोरेंसिक सबूत शामिल करने चाहिए। 

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पीठ ने पूछा कि गोली कितनी दूर तक गई? वह एक सुनसान इलाका था। क्या आपको वह नहीं मिली? सराफ ने कहा कि सीआईडी ​इसे देखेगी। अदालत ने इस बात पर अपनी नाराजगी व्यक्त की कि पुलिस ने उस पानी की बोतल को जब्त नहीं किया है जो आरोपी को वाहन में पानी मांगने पर दी गई थी। पुलिस का कहना था कि आरोपी ने जब पानी मांगा तो उसकी हथकड़ी खोल दी गई, जिसके बाद उसने एक पुलिस अधिकारी की पिस्तौल छीन ली और गोली चला दी। अदालत ने कहा कि पुलिस अपराध स्थल से साक्ष्य जुटाने में विफल रही है। अदालत ने शिंदे द्वारा की गई गोलीबारी में घायल हुए पुलिस अधिकारी की मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी है। अदालत ने पूछा कि जिस पुलिस अधिकारी को गोली लगी थी…क्या उसकी उचित तरीके से जांच की गई है? क्या घायल हुए पुलिस अधिकारी की जांघ पर (गोली का) कोई प्रवेश और निकास घाव था?” पीठ ने कहा हमें उसका चोट प्रमाण पत्र देखने की जरूरत है। गोली लगने के घाव पर (गोली का) कुछ अवशेष भी होना चाहिए, ताकि पता चल सके कि उसे किस बंदूक की गोली लगी।

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 23 सितंबर को जब उसे नवी मुंबई की तलोजा जेल से बदलापुर वापस लाया जा रहा था, तभी गोलीबारी की घटना में उसकी मौत हो गई। यह घटना ठाणे में मुंब्रा बाईपास के पास हुई। उसे पुलिस के एक वाहन से ले जाया जा रहा था तभी उसने एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल कथित तौर पर छीन ली। उसे उसकी अलग रह रही पत्नी की शिकायत पर दर्ज मामले की जांच के लिए पुलिस वाहन में ले जाया जा रहा था। 

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