केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा तहव्वुर हुसैन राणा की याचिका खारिज किए जाने पर कहा कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज होटल समेत अन्य स्थानों पर हमले हुए थे। उसमें कई लोगों की जान गई थी। तहव्वुर हुसैन राणा 26/11 हमले का सूत्रधार था। अमेरिका की अदालत का यह एक अच्छा फैसला है। अमेरिकी कोर्ट ने तहव्वुर राणा को भारत भेजने का तय किया है। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं।
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अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी देते हुए इस कदम के खिलाफ उसकी पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक राणा 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मामले में वांछित है और भारत उसके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था। भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए राणा के पास यह अंतिम कानूनी मौका था इससे पहले, वह सैन फ्रांसिस्को में नॉर्थ सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय समेत कई संघीय अदालतों में कानूनी लड़ाई हार चुका है।
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राणा ने 13 नवंबर को अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद 21 जनवरी को उच्चतम न्यायालय ने उसकी अपील खारिज कर दी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि याचिका को खारिज किया जाता है। राणा को वर्तमान में लॉस एंजिलिस के ‘मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर’ में हिरासत में रखा गया है। इससे पहले अमेरिकी सरकार ने अदालत में दलील दी थी कि पुरीक्षण याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। अमेरिकी सॉलिसिटर जनरल एलिजाबेथ बी. प्रीलोगर ने 16 दिसंबर को उच्चतम न्यायालय में दाखिल अपने दस्तावेज में यह बात कही।