Breaking News

अमेठी: अदालती आदेश की प्रति मिलने के बाद संजय गांधी अस्पताल की चिकित्सा सेवाएं 19वें दिन शुरू

इलाज में कथित लापरवाही के चलते हुई एक महिला की मौत के बाद अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित किये जाने के 19 वें दिन शुक्रवार को अस्पताल में चिकित्सा सेवाएं फिर से शुरू कर दी गयींं। अस्पताल प्रशासन ने यह जानकारी दी।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा बुधवार को संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर रोक लगाये जाने के एक दिन बाद कर्मचारियों ने बृहस्पतिवार को अपना धरना समाप्त कर दिया था। हालांकि अदालत का आदेश न मिलने की वजह से अस्पताल की सेवाएं शुरू नहीं हो सकी थीं।

संजय गांधी अस्पताल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अवधेश शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि आदेश की प्रति मिलने में दो दिन के विलंब के कारण चिकित्सा सेवाएं शुरू करने में थोड़ा विलंब हुआ।

उन्होंने कहा कि आज दोपहर बाद सेवाएं फिर से शुरू कर दी गयीं।
शर्मा ने बताया कि आदेश की प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) सहित संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गयी है।
उन्होंने कहा कि आज सुबह से मरीज का आना शुरू हो गया था लेकिन आदेश की प्रति मिलने में विलंब हुआ जिस कारण दोपहर बाद चिकित्सीय प्रक्रिया शुरू हो सकी।
शर्मा ने बताया कि आज चिकित्सकों से कहा गया है कि वह देर शाम तक ओपीडी चलाएंगे और जो भी मरीज आए हैं, जिनकी संख्या लगभग 100 के आसपास है, उनका परीक्षण एवं इलाज किया जाएगा।
अमेठी के राम शाहपुर की महिला मरीज दिव्या शुक्ला (22) की मौत के एक दिन बाद 17 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग ने संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया था और ओपीडी एवं आपातकालीन सेवाएं बंद कर दी थीं।

यह अस्पताल कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें राहुल गांधी भी सदस्य हैं।
स्वास्थ्य विभाग के इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में मामले ने तूल पकड़ लिया। अस्पताल प्रबंधन ने स्वास्थ्य विभाग के फैसले के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ का रुख किया।
अदालत ने सरकार के आदेश के खिलाफ अस्पताल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवधेश शर्मा द्वारा दायर एक याचिका पर बुधवार को आदेश पारित करते हुए अस्पताल के लाइसेंस के निलंबन पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने बुधवार को कहा था कि अस्पताल के खिलाफ जांच जारी रहेगी। खंडपीठ ने लाइसेंस के निलंबन पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से अपना जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा था।

लाइसेंस निलंबन के विरोध में अस्पताल के 400 से अधिक कर्मचारियों ने पिछले महीने 26 सितंबर को धरना-प्रदर्शन शुरू किया था।
पिछले महीने 14 सितंबर को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराई गई महिला मरीज दिव्या एक सर्जरी के दौरान कोमा में चली गई थी। उसके परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया था कि उसे लखनऊ रेफर किए जाने से पहले 30 घंटे से अधिक समय तक अमेठी के संजय गांधी अस्पताल में रखा गया था। लखनऊ में 16 सितंबर को दिव्या की मौत हो गई थी।
इस मामले में गत 17 सितंबर को अस्पताल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित चार कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

Loading

Back
Messenger