आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (सीआरडीए) कृष्णा और गुंटूर जिलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के 48,218 लोगों को आवास भूखंड आवंटित करेगा।
इस संबंध में जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि छह गांवों और 1,135 एकड़ में फैले इन भूखंडों को उन लोगों को दिया जाएगा, जिनके पास मांडदम, इनावोलु, कृष्णयापलेम, नवुलुरु, कुरागल्लू और निदामनुरु में घर नहीं हैं।
इसमें कहा गया कि राज्य सरकार ने गरीबों को आवास आवंटन की सुविधा के लिए सीआरडीए अधिनियम में संशोधन किया है।
सीआरडीए अधिनियम कि संबंधित धाराओं के अनुसार, सरकार ने ‘आर5’ जोन बनाया है और विभिन्न भूमि को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है।
अक्टूबर में जनता के साथ बातचीत करने सहित आपत्तियों और सुझावों पर गौर करने के बाद दक्षिणी राज्य ने इस आशय की एक गजट अधिसूचना जारी की है।
इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने कृष्णा और गुंटूर के जिलाधिकारियों को लाभार्थियों की सूची के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और इसे सीआरडीए को सौंपने का निर्देश दिया।
सरकार के अनुसार, इन भूखंडों के लाभार्थियों को ‘गरीबों के लिए नवरत्नालु आवास’ कार्यक्रम के तीसरे चरण में घर के पट्टे (दस्तावेज) प्राप्त होंगे, जो हाल ही में अमरावती में गरीबों को भूखंड आवंटित करने के लिए जारी शासनादेश के अनुरूप है।
इस बीच, रेड्डी ने अधिकारियों को घरों के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया।
उन्होंने प्रक्रियाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया ताकि मई के पहले सप्ताह में काम शुरू हो सके।