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Balasore train accident: रेलवे के 3 अधिकारियों के खिलाफ CBI ने दाखिल की चार्जशीट, इन धाराओं में लगाए आरोप

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को 2 जून के बालासोर ट्रेन दुर्घटना मामले में कथित गैर इरादतन हत्या और सबूत नष्ट करने के आरोप में तीन गिरफ्तार रेलवे अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। इससे पहले इसी साल जुलाई में एक विशेष अदालत ने तीनों आरोपी रेलवे अधिकारियों को उनकी सीबीआई रिमांड अवधि खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सीबीआई ने दुर्घटना की जांच के सिलसिले में 7 जुलाई को सीनियर सेक्शन इंजीनियर (सिग्नल) अरुण कुमार महंत, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद अमीर खान और तकनीशियन पप्पू कुमार को आईपीसी की धारा 304, 201 और रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 153 के तहत गिरफ्तार किया था। 
 

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बाद में 11 जुलाई को अदालत ने जांच एजेंसी के अनुरोध पर रिमांड अवधि चार दिन और बढ़ा दी थी। भुवनेश्वर में विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष दायर अपने आरोप पत्र में, सीबीआई ने आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II (गैर इरादतन हत्या), धारा 34 के साथ 201 (साक्ष्य को नष्ट करने के साथ पढ़ा जाने वाला सामान्य कारण) और रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत आरोप लगाया है। अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने आरोप लगाया है कि बहनागा बाजार स्टेशन के पास लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 94 पर मरम्मत का काम महंत द्वारा एलसी गेट नंबर 79 के सर्किट आरेख का उपयोग करके किया गया था।
 

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उन्होंने कहा, आरोपी का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना था कि मौजूदा सिग्नल और इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन का परीक्षण, ओवरहालिंग और बदलाव स्वीकृत योजना और निर्देशों के अनुसार हो, जो उसने नहीं किया। तीनों आरोपियों पर आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और 201 (सबूत नष्ट करना) और रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत मामला दर्ज किया गया। 2 जून को बालासोर जिले के बहनागा बाजार स्टेशन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई और इसके कुछ पटरी से उतरे डिब्बे यशवंतपुर-हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए, जिससे 293 लोगों की मौत हो गई और 1,200 से अधिक घायल हो गए।

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