राजस्थान सरकार ने राज्य विधानसभा में गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक, 2025 पेश किया। विधेयक बलपूर्वक, धोखाधड़ी, जबरदस्ती या विवाह द्वारा धर्म परिवर्तन को दंडनीय अपराध बनाता है। अपराध संज्ञेय एवं गैर जमानती होगा। उल्लंघन करने वालों को 10 साल तक की जेल और 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। एक अदालत इन मामलों को संभालेगी। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने मौजूदा बजट सत्र के दौरान विधेयक पेश किया। पारित होने से पहले सदन इस पर बहस और मतदान करेगा। विधेयक में उल्लंघन करने वालों के लिए एक से पांच साल की जेल की सजा और ₹15,000 के जुर्माने का प्रस्ताव है। यदि पीड़िता नाबालिग है, महिला है, या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से है, तो सज़ा बढ़कर दो से दस साल की जेल और ₹25,000 का जुर्माना हो सकता है।
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