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Foreign Funds Act: Oxfam India के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए

गृह मंत्रालय ने एनजीओ ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विदेशों से चंदा लेने के मामले में गृह मंत्रालय ने ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। एमएचए के विदेशियों के डिवीजन को कम कर्मचारियों के अलावा, मंत्रालय ने 2021 में ऑक्सफैम इंडिया के एफसीआरए आवेदन को खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2020 के उल्लंघन के कारण ऑक्सफैम इंडिया की जांच के लिए सीबीआई को भेजा है। 

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ऑक्सफैम इंडिया ने एफसीआरए एक्ट 2020 लागू हने के बाद भी पैसों को विदेशी खातों में अलग अलग संस्थाओं के जरिए ट्रांसफर करना जारी रखा। 31 दिसंबर, 2021 की आधी रात को 5,932 अन्य एनजीओ के साथ ऑक्सफैम इंडिया का एफसीआरए पंजीकरण समाप्त हो गया। ऑक्सफैम इंडिया, अपनी वेबसाइट के अनुसार दुनिया भर में 21 ऑक्सफैम के वैश्विक परिसंघ का सदस्य है। सरकार ने ऑक्सफैम इंडिया को “भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर-लाभकारी संगठन” के रूप में पंजीकृत किया है।

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