Breaking News

RBI की बड़ी कार्रवाई, पेटीएम Payments Bank नहीं जोड़ पाएगा नए ग्राहक

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 29 फरवरी से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को वॉलेट और FASTags सहित किसी भी ग्राहक खाते में जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से प्रतिबंधित करने का निर्देश जारी किया है। केंद्रीय बैंक का यह कदम पेटीएम पेमेंट्स बैंक के संचालन के बारे में चिंताएं बढ़ाता है और बैंक के कामकाज में संभावित मुद्दों या गैर-अनुपालन के जवाब में एक महत्वपूर्ण नियामक हस्तक्षेप का संकेत देता है।

इसे भी पढ़ें: Crime : बैंक में 41 रुपये लेकर दिल्ली एयरोसिटी के लक्जरी होटल में ठहरी चालबाज महिला, मालिक को लगाई 6 लाख की चपट, पुलिस ने धर-दबौचा

आरबीआई ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद किसी भी ग्राहक खाते में और जमा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि वॉलेट सहित किसी भी क्रेडिट लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसके ग्राहकों द्वारा शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति बिना किसी प्रतिबंध के दी जाएगी। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत अपनी शक्तियों और उस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को पीपीबीएल को निर्देश दिया है।

इसे भी पढ़ें: India GDP Growth: भारत का नया कमाल, अब चीन और अमेरिका भी पीछे छूटे

इसमें कहा गया कि 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, FASTags, NCMC कार्ड आदि में किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड के अलावा किसी भी जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसे कभी भी जमा किया जा सकता है। 

Loading

Back
Messenger