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Delhi Election से पहले आ गया कोर्ट का बड़ा फैसला, CM आतिशी के खिलाफ BJP ने किया था मानहानि का केस

दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता आतिशी के खिलाफ भाजपा नेता की मानहानि की शिकायत खारिज कर दी। आतिशी को मामले के सिलसिले में तलब किया गया था। मामला भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने दायर किया था। आरोप लगाया था कि भगवा पार्टी द्वारा आप विधायकों को तोड़ने के कथित प्रयासों के संबंध में मुख्यमंत्री के बयानों से उनकी व्यक्तिगत और पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। अदालत में कपूर ने दलील दी थी कि ये आरोप निराधार और मानहानिकारक थे।

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दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मामले की समीक्षा की और मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा पहले जारी किए गए समन आदेश को रद्द करने का फैसला किया। यह फैसला आतिशी के लिए कानूनी जीत के रूप में आया है, जिन्होंने अपनी याचिका में समन की वैधता को चुनौती दी थी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आप नेता द्वारा दायर अपील पर यह आदेश दिया। न्यायमूर्ति गोग्ने ने आतिशी के वकील की इस दलील पर गौर किया कि उन्होंने कपूर को बदनाम नहीं किया क्योंकि कथित मानहानिकारक बयान भाजपा के खिलाफ था, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। 

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पिछले साल एक बयान में आतिशी ने कथित तौर पर दावा किया था कि आम आदमी पार्टी (आप) के 21 विधायकों से भाजपा ने संपर्क किया था, जिसने उन्हें भगवा पार्टी में शामिल होने के लिए प्रत्येक को 25 लाख रुपये की पेशकश की थी। उसी कार्यक्रम के दौरान आतिशी ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने उनसे शामिल होने के लिए संपर्क किया था अन्यथा आने वाले दिनों में उन्हें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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