Breaking News

Chandrababu Naidu को स्किल डेवलपमेंट केस में बड़ी राहत, हाई कोर्ट से नियमित जमानत मिली

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को कौशल विकास निगम मामले में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को नियमित जमानत दे दी। 31 अक्टूबर को, उच्च न्यायालय ने नायडू को चिकित्सा आधार पर चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दी, जो अब हैदराबाद में इलाज की मांग कर रहे हैं। 73 वर्षीय नायडू को 20014 से 2019 तक तेलुगु देशम पार्टी के शासन के दौरान एपी कौशल विकास निगम में एक घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए 9 सितंबर को आंध्र प्रदेश सीआईडी ​​ने गिरफ्तार किया था। सीआईडी ​​ने आरोप लगाया कि नायडू इस मामले में प्राथमिक आरोपी हैं, जिसमें कथित तौर पर 371 करोड़ रुपये की सरकारी धनराशि को मुखौटा कंपनियों को हस्तांतरित करना शामिल है।

इसे भी पढ़ें: फाइबरनेट मामला: न्यायालय ने चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 30 नवंबर तक स्थगित की

इस मामले में एफआईआर 9 दिसंबर, 2021 को दर्ज की गई थी। नायडू को उस समय हिरासत में लिया गया था जब वह नंद्याल दौरे पर थे और फिर पूछताछ के लिए विजयवाड़ा ले जाया गया था। उसके बाद उन्हें विजयवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया और राजामहेंद्रवरम सेंट्रल जेल में बंद कर दिया। नायडू को अंतरिम जमानत देते समय अदालत ने जो शर्तें लगाईं, उनमें कोई भी राजनीतिक गतिविधि नहीं करना या राजनीतिक भाषण नहीं देना शामिल है, जो 28 नवंबर तक लागू रहेंगी। 29 नवंबर से वह राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं।

Loading

Back
Messenger