कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पिता पर अमर्यादित टिप्पणी मामले में कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत अभी जारी रहेगी। यह राहत 17 मार्च तक है। आपको बता दें कि असम पुलिस ने पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया था। इस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा तथा न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला की पीठ ने इस प्रकरण को समय के अभाव के कारण 17 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया।
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पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश और असम के जवाब रिकॉर्ड में नहीं हैं और वह याचिका पर होली की छुट्टी के बाद सुनवाई करेगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि खेड़ा को दी गई अंतरिम जमानत को 17 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले, 27 फरवरी को अदालत ने कांग्रेस प्रवक्ता खेड़ा को दिए गए संरक्षण की अवधि शुक्रवार तक के लिए बढ़ा दी थी। मुंबई में 17 फरवरी को संवाददाता सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खेड़ा की कथित टिप्पणी को लेकर उन्हें उस समय दिल्ली हवाईअड्डे पर गिरफ्तार किया गया था, जब वह रायपुर जाने वाली उड़ान में सवार हुए थे। बाद में यहां की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी।