दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित एक बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए यूएपीए मामले में पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद को अपने परिवार की एक शादी में शामिल होने के लिए बुधवार को सात दिनों की जमानत दे दी। अदालत ने इस मामले में खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक अंतरिम जमानत दे दी। खालिद ने शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उसे शर्तों के साथ सात दिन की जमानत दे दी। खालिद फरवरी 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश को लेकर यूएपीए मामले में 14 सितंबर, 2020 को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद से हिरासत में है, जिसमें 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक घायल हो गए।
इसे भी पढ़ें: जेएनयू के छात्रों ने हिदायत के बावजूद मोदी पर प्रतिबंधित वृत्तचित्र की स्क्रीनिंग की
इसे भी पढ़ें: विक्रांत मैसी की फिल्म ‘The Sabarmati Report’ की JNU में स्क्रीनिंग के दौरान पथराव, ABVP ने वामपंथी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप