Breaking News

गुरूग्राम जबरन वसूली मामले में बॉबी कटारिया की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

जबरन वसूली तथा सोशल मीडिया पर एक महिला के साथ अभद्र का इस्तेमाल करने के मामले में बॉबी कटारिया को अग्रिम जमानत नहीं मिली है। कटारिया सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं तथा उन पर विमान में सिगरेट जलाने को लेकर भी मामला दर्ज किया था।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल ने बुधवार को आरोपी बलवंत सिंह उर्फ बॉबी कटारिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
यह मामला एक महिला की शिकायत पर यहां सेक्टर 51 के महिला थाने में 26 दिसंबर, 2017 को दर्ज किया गया था।

महिला ने आरोप लगाया था कि जब वह किसी वैवाहिक मुद्दे के सिलसिले में मदद के लिए कटारिया से संपर्क किया था तब उन्होंने उससे पैंसे ऐंठने की कोशिश की थी।
शिकायतकर्ता के अनुसार जब उसे पता चला कि उसके पति का एक अन्य महिला से भी वैवाहिक संबंध है और उससे एक बच्चा भी है तब उसने सोशल मीडिया पर कटारिया से संपर्क किया था।
अपनी शिकायत महिला ने लिखा है कि कटारिया ने उसे गुरूग्राम में एक जगह पर मिलने के बुलाया था और उससे कथित रूप से डेढ़ लाख रूपये मांगे थे। उसने कहा कि जब उसने पैसे देने से मना कर दिया जब कटारिया सोशल मीडिया पर उसके साथ अभद्र का प्रयोग करना शुरू कर दिया।

पुलिस के अनुसार कटारिया को 10 जनवरी, 2018 को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें तीन फरवरी, 2018 को जमानत मिली थी लेकिन जब वह अगली सुनवाइयों के दौरान पेश नहीं हुए तब उनकी जमानत रद्द कर दी गयी है।
कटारिया के वकील ने दलील दी है कि उनके मुवक्किल ने एक अन्य मामले में देहरादून की एक अदालत में आत्मसमर्पण किया, इसलिए वह सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुए। बॉबी को देहरादून अदालत से जमानत मिल गयी है।

Loading

Back
Messenger