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केंद्रीय बलों को तैनात करने के बारे में सोचें, कलकत्ता HC ने SEC को पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से कराने का दिया निर्देश

कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग को अगले महीने होने वाले पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने का निर्देश दिया। इसने स्टेट इलेक्शन कमीशन (एसईसी) को 8 जुलाई को होने वाले चुनावों के दौरान केंद्रीय बलों को तैनात करने और नामांकन दाखिल करने की अवधि बढ़ाने के बारे में सोचने का भी आदेश दिया। कांग्रेस और भाजपा सहित विपक्षी दलों ने पंचायत चुनावों के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती और नामांकन दाखिल करने के लिए अधिक समय की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।

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एसईसी के कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन दाखिल करना शुक्रवार से शुरू होना है और 15 जून तक चलेगा और पंचायत चुनाव 8 जुलाई को होंगे। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि नामांकन दाखिल करने के लिए दिया गया समय पर्याप्त नहीं है क्योंकि बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को केवल सात दिनों में 60,000 से अधिक सीटों के लिए नामांकन दाखिल करना होगा।मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनाम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ के समक्ष प्रार्थनाओं का उल्लेख किया गया था, इस मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय ने उन्हें याचिका दायर करने और दोपहर 12 बजे के बाद पेश होने को कहा।

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भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की ओर से मांग की कि हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए, अर्धसैनिक बलों की तैनाती करनी चाहिए और पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने में अधिक समय देना चाहिए। पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी के वकीलों ने उच्च न्यायालय का रुख किया और कहा कि शांतिपूर्ण और स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए राज्य चुनाव आयोग को पंचायत चुनावों के दौरान केंद्रीय बलों को तैनात करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

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