मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में पुलिस ने इंदौर के एक कांग्रेस नेता के खिलाफ शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) सम्पत उपाध्याय ने संवाददाताओं को बताया कि कांग्रेस के सेवा दल की शहर इकाई के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर पटेल के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 294 (अपशब्दों का इस्तेमाल) और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत विजय नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता के खिलाफ आरोपों की जांच जारी है और उन्हें फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया गया है।
चश्मदीदों ने बताया कि पटेल ने भाजपा नीत केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ कांग्रेस के शुक्रवार को आयोजित प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री चौहान के खिलाफ तब विवादास्पद बयान दिया, जब वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे।
पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि सत्यसाईं चौराहे पर इस प्रदर्शन में शामिल नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 188 (किसी सरकारी अफसर का हुक्म नहीं मानना) के तहत अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है।
अधिकारी ने बताया कि इस प्राथमिकी में आरोप है कि कांग्रेस के प्रदर्शन के लिए शासन-प्रशासन से पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी और इस प्रदर्शन के चलते यातायात जाम होने से आम लोगों को आवागमन में परेशानी हुई।
इस बीच, मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस नेता पटेल के विवादास्पद बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार शाम डीसीपी कार्यालय के बाहर जुटकर आक्रोश जताया और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की।
इस दौरान शहर भाजपा अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने कहा कि पटेल का बयान कांग्रेस के मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है और उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए अभद्र का इस्तेमाल कर पूरे प्रदेश का अपमान किया है।
रणदीवे ने कहा कि बीते वर्षों में पटेल पर कई आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं और कांग्रेस को ऐसे नेता को पार्टी से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए।