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वायनाड लैंडस्लाइड के लिए रिलीफ फंड में देरी का मामला, HC ने केंद्र से मांगा जवाब

केरल हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जुलाई में हुए विनाशकारी भूस्खलन के बाद वायनाड को उबरने में सहायता के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। न्यायमूर्ति एके जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति वीएम श्यामकुमार की खंडपीठ 30 जुलाई को वायनाड में हुए भूस्खलन के बाद क्षेत्र में आपदा की रोकथाम और प्रबंधन के बारे में अदालत द्वारा शुरू किए गए स्वत: संज्ञान मामले पर विचार कर रही थी। अदालत ने वायनाड के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से राहत राशि के वितरण के संबंध में केंद्र से जवाब मांगा।

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अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एआरएल सुंदरेसन को संबोधित करते हुए अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार से कुछ सकारात्मक कार्रवाई करें क्योंकि हमें वायनाड को जल्द से जल्द पटरी पर लाने की जरूरत है। पिछली सुनवाई के दौरान, अदालत ने केंद्र को प्रस्तुत ज्ञापन के आधार पर अपने कार्यों को अद्यतन करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। केंद्र की प्रतिक्रिया की समय सीमा 18 अक्टूबर है। अदालत ने यह भी कहा कि तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे पड़ोसी राज्यों को राज्य और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रतिक्रिया कोष से महत्वपूर्ण आवंटन प्राप्त हुआ है, वायनाड पर समान ध्यान देने का आग्रह किया गया है।

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केरल सरकार ने भूस्खलन के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए पहचानी गई भूमि का विवरण पहले ही जमा कर दिया है, जिससे समय पर राहत और पुनर्निर्माण पर जोर दिया जा सके। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने हाल ही में कहा था कि राज्य सरकार ने इस साल के राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए केंद्रीय आवंटन के अलावा, आपातकालीन राहत सहायता के रूप में 219.2 करोड़ रुपये का अनुरोध किया है।

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