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CBI ने रिश्वत लेने के आरोप में सीजीएसटी अधीक्षक और निरीक्षक को गिरफ्तार किया

शिमला । केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एक शिकायतकर्ता से आठ हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में सोलन में तैनात केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) के अधीक्षक एवं निरीक्षक को शुक्रवार को गिरफ्तार किया। यहां जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक, सीबीआई ने आरोपी निरीक्षक एवं अधीक्षक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)-2023 की धारा-61(2) (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 की धारा-सात (रिश्वत लेने) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। 
एजेंसी ने बताया कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता की कंपनी को सीजीएसटी पंजीकरण संख्या की प्रक्रिया एवं मंजूरी के एवज में उसके दोस्त के माध्यम से 12 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। विज्ञप्ति के मुताबिक़, आरोपी ने शिकायतकर्ता से कहा था कि वे मांगी गई राशि लेकर कार्यालय आए और ऐसा नहीं करने पर उसका सीजीएसटी पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। शिकायतकर्ता जब बताए गए सीजीएसटी कार्यालय गया तो आरोपी ने रिश्वत की राशि घटाकर आठ हजार रुपये कर दी और उससे रुपये के साथ सोलन स्थित कार्यालय आने को कहा। 
विज्ञप्ति के मुताबिक, सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी निरीक्षक को एक अन्य आरोपी अधीक्षक के साथ आपराधिक साजिश कर शिकायतकर्ता से 8,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एजेंसी ने बताया कि आरोपियों के आधिकारिक आवासों के साथ-साथ सोलन (हिप्र), मोहाली (पंजाब) और ऊना (हिप्र) के उनके आवासीय परिसरों की तलाशी ली गई और इस दौरान अपराध में संलिप्तता का संकेत देने वाले कुछ दस्तावेज तथा सामान बरामद किये गये हैं एवं प्रकरण में आगे की जांच जारी है।

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