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TMC नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने के लिए CBI-ED स्वतंत्र, कलकत्ता HC का बड़ा फैसला

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कद्दावर नेता शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर सकते हैं, जो 5 जनवरी से फरार हैं। काफी समय तक उस व्यक्ति को पकड़ा नहीं जा सका। कोर्ट ने सिर्फ विशेष जांच दल के गठन पर रोक लगाई है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि इसलिए, फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने का अधिकार सीबीआई या ईडी के पास भी है। 

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अदालत हालिया संदेशखाली अशांति से संबंधित याचिकाओं की एक श्रृंखला पर सुनवाई कर रही थी। सत्तारूढ़ टीएमसी के जिला परिषद नेता शाहजहाँ 5 जनवरी को ईडी अधिकारियों पर हमले से संबंधित मामले में मुख्य आरोपी हैं, जब वे एक कथित राशन घोटाले में छापेमारी करने गए थे। उन्हें संदेशखाली अशांति के पीछे मुख्य आरोपी भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना का एक गांव संदेशखाली 7 फरवरी से उबाल पर है, जब गांव की महिलाएं जमीन पर कब्जा करने और यौन उत्पीड़न के आरोप में शाहजहां और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आईं। इससे पहले उनके करीबी सहयोगी शिबाप्रसाद हाजरा और उत्तम सरदार को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस द्वारा शाहजहाँ की गिरफ्तारी का मार्ग प्रशस्त कर दिया और राज्य सरकार के दावों को खारिज कर दिया कि ताकतवर व्यक्ति की गिरफ्तारी पर रोक थी। न्यायपालिका ने राज्य पुलिस के हाथ बांध दिए थे जैसे दावों को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया।  

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