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केंद्र ने अपने दिव्यांगजन कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के लाभ का मार्ग प्रशस्त किया

केंद्र ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने दिव्यांगजन कर्मियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने का फैसला किया है।
कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति पर 30 जून 2016 से सैद्धांतिक आधार पर विचार किया जाएगा।
केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों को जारी किए गए आदेश में कहा गया है, ‘‘केंद्र सरकार के पदों और सेवाओं में दिव्यांग कर्मियों को 30.6.2016 से सैद्धांतिक आधार पर समूह ए के​ सबसे निचले पायदान तक पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने पर विचार किया जाएगा, जो उनकी पात्रता शर्तें पूरी करने के अधीन होगा।’’
इसमें कहा गया है कि 30 जून 2016 से लेकर दिव्यांग कर्मी द्वारा वास्तव में पद संबंधी कार्यभार ग्रहण किए जाने तक की अवधि के दौरान ऐसी कोई भी पदोन्नति केवल सैद्धांतिक आधार पर होगी और पदोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ वास्तव में पदोन्नति वाले पद पर उसके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश में बताया गया है कि इसका मतलब है कि जिस तारीख को उन्हें सैद्धांतिक पदोन्नति का लाभ मिलेगा और जिस तारीख को वे वास्तव में पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे या पहले ही कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं, उसके बीच की अवधि का उनके लिए कोई वित्तीय बकाया स्वीकार्य नहीं होगा।
कार्मिक मंत्रालय ने अतिरिक्त पदों (एक विशिष्ट अवधि के लिए विशेष परिस्थितियों में बनाए गए स्थायी पद) के सृजन का भी सुझाव दिया है ताकि विभिन्न ग्रेड में अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता प्रभावित न हो और प्रशासनिक असुविधा से बचा जा सके।

आदेश में कहा गया है कि सभी मंत्रालयों और विभागों को अतिरिक्त पदों की आवश्यकता का पता लगाने और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के माध्यम से व्यय विभाग को पदों के सृजन का प्रस्ताव सौंपने की सलाह दी गई है।
केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) अधिकारियों के संगठन केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम ने हाल में डीओपीटी के सचिव को पत्र लिखकर दिव्यांगजनों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की मांग की थी।

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